Rouse Avenue Court Arvind Kejriwal ED Custody Hearing in Delhi Excise Policy Case AAP BJP Allegation



Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (28 मार्च) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. यहां केजरीवाल की हिरासत पर सुनवाई हुई. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की 7 दिनों की कस्टडी देने की मांग की. ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वह गुरुवार तक ईडी की कस्टडी में ही थे. 
दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही हिरासत में हैं. आप का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी साजिश के तहत की गई है. पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए की गई है, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को प्रचार से रोका जा सके. केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं.  
केजरीवाल का कई लोगों से कराना है आमना-सामना: एएसजी
सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और जोएब हुसैन ने ईडी की तरफ से दलीलें रखीं. केजरीवाल की तरफ से रमेश गुप्ता ने दलीले दीं. एएसजी ने कहा कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया, लेकिन वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं. जो डिजिटल डेटा मिला है, उसकी भी जांच की जा रही है. अभी केजरीवाल का कुछ और लोगों से आमना सामना करना है. 
ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी ने 7 दिनों की केजरीवाल की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि गोवा के कुछ लोगों को भी ईडी ने समन जारी किया है. उनसे भी केजरीवाल का आमना सामना कराना है. केजरीवाल ने अभी तक मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है और कह रहे हैं कि वकीलों से सलाह मशवरा कर तय करेंगे कि पासवर्ड दिया जाए या नहीं.
ईडी के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं: अरविंद केजरीवाल
वहीं, सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहने की इजाजत मांगी, जो उन्हें मिल गई. केजरीवाल ने कहा कि मैं ईडी के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे माहौल मैं पूछताछ हुई. ये केस 2 साल से चल रहा है. मुझे गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया है. उन्होंने कहा कि आप सभी कागजों को पढ़ेंगे तो पूछेंगे कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया?
मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया: केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि 22 अगस्त 2022 को ईडी ने ECIR दर्ज किया. मुझको गिरफ्तार किया गया है. मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया है. ईडी अब तक 31 हजार पेज के दस्तावेज जमा कर चुकी है. मेरा सिर्फ 4 बयान में जिक्र आता है. सी अरविंद का बयान है कि सिसोदिया की मौजूदगी में कुछ दस्तावेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि मेरे घर पर विधायक और बहुत से लोग आते है. मुझको क्या पता कि वह क्या बात करते हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या सिर्फ यह बयान मुझको गिरफ्तार करने के लिए काफी है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि ये सब आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे? इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मै कोर्ट में बोलना चाहता हूं. केजरीवाल ने कहा लोग ईडी के दबाव में गवाह बन रहे हैं और बयान दे रहे हैं.
केजरीवाल को रिश्वत की रकम मिली: ईडी के वकील
वहीं, एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जिन लोगों ने बाद में केजरीवाल का नाम लिया, उन्होंने ऐसा करने के कारणों का खुलासा किया है. यह कागजों में है. राजू ने कहा कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मामलों के प्रभारी व्यक्ति हैं. आप (केजरीवाल) को रिश्वत की रकम मिली है, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था. हमारे पास गवाह हैं कि वे पैसे साउथ ग्रुप के हवाला से आए थे. एक शृंखला है. उन्होंने चुनिंदा तौर पर उस चेन के बारे में बात नहीं की है.
एएसजी राजू ने कहा कि अगर वह सीएम हैं तो उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जा सकता. एक सीएम के लिए कोई अलग मानक नहीं है. किसी सीएम को गिरफ्तार करने का अधिकार किसी आम आदमी से अलग नहीं है. फिलहाल इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.
यह भी पढ़ें: Delhi Excise Policy Case: मुझे गिरफ्तार क्यों किया? कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल, ED को कहा थैंक्यू



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