Om Prakash Chautala Disproportionate Assets Case Quantum Of Sentence Would Be Pronounced By Rouse Avenue Court


Om Prakash Chautala DA Case: आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को आज दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत (Rouse Avenue Court) सजा सुना सकती है. सीबीआई (CBI) ने यह मामला साल 2006 में दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि ओमप्रकाश चौटाला ने आय से 189 गुना ज्यादा पैसा कमाया था. सीबीआई ने इसी आधार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओमप्रकाश चौटाला को आरोपी बनाया था. यह मामला 1995 से साल 2005 के बीच का है.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काटने के बाद जेल से रिहा होने के एक साल से भी कम समय के बाद, दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 मई को उन्हें आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया था. अदालत इस मामले में आज सजा सुना सकती है. 87 वर्षीय INLD नेता को जुलाई 2021 में तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था.
आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी
3 अप्रैल 2006 को हरियाणा (Haryana) के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) और अन्य के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ मिलकर अचल संपत्ति (Assets) जमा की थी. जांच के बाद उनके खिलाफ 26 मार्च 2010 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष के करीब 257 गवाह थे. चौटाला के बेटे, अभय सिंह और अजय सिंह चौटाला भी इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन अलग-अलग मुकदमे का सामना कर रहे हैं. 
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