Gyanvapi Case : जानिए क्यों वजूखाने की खुदाई करवाने की मांग हो रही ?



<p>ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी. इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि मस्जिद में सर्वे के दौरान जिस जगह पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, उस इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. शीर्ष न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े वाद की सुनवाई कर रहे हैं. न्यायालय ने याचिकाकर्ता हिंदू श्रद्धालुओं को नोटिस जारी किये और मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख निर्धारित की. इसी दौरान वाराणसी की अदालत में भी ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई चल रही थी. अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी&mdash;सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर (अधिवक्ता आयुक्त) नियुक्त किए गए अजय मिश्रा को पद से हटा दिया. सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा को लापरवाही के आरोप में पद से हटा दिया है.&nbsp;</p>



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