Delhi Government Released Order To Not Impose Penalty On Not Wearing Mask


नई दिल्लीः दिल्ली में अब मास्क नहीं लगाने पर लोगों पर जुर्माना नहीं किया जाएगा. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया. हालांकि इस आदेश में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाते रहने की सलाह दी गयी है. 
DDMA की बैठक के बाद सरकार का फैसलादिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के नये मामलों में भारी गिरावट के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना खत्म करने का बृहस्पतिवार को फैसला किया. DDMA की बैठक में हुए फैसले पर सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब मास्क ना पहनने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. अभी तक सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना था. 
तत्काल प्रभाव से अमल में आ जाएगा आदेशउपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सहभागियों के बीच कोविड संबंधी सभी पाबंदियां हटाने पर सहमति थीं. आदेश में कहा गया है कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाते रहना चाहिए लेकिन मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं किया जाएगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव में आ जाएगा.
केंद्र ने विचार करने की दी थी सलाहदिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर 500 रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया था. केंद्र ने राज्यों और संघशासित प्रदेशों को देश में संक्रमण के नये मामलों में भारी गिरावट के मद्देनजर कोविड निषिद्ध उपायों को अब बंद करने पर विचार करने की सलाह दी थी. पाबंदियां हटाने का फैसला एक बैठक में किया गया जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्य सचिव विजय देव और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
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