सांकेतिक तस्वीर
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बिहार के सीतामढ़ी में डीईओ प्रमोद कुमार साहू के आदेश पर विभिन्न प्रखंड संसाधन केंद्रों पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले 122 शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज का एक दिन का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। आदेश की अवहेलना और कार्य में कोताही पर संबंधित शिक्षा सेवकों का एक दिन का वेतन तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
122 शिक्षा सेवकों के वेतन पर रोक
मामले को लेकर डीईओ प्रमोद कुमार ने कहा कि संयुक्त सचिव सह जन शिक्षा निदेशक के आदेश के आलोक में जिले के सभी शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज के शिक्षा सेवकों को अपने कार्य संपादन के बाद चार बजे से अपने-अपने संबंधित बीआरसी पर उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन विभिन्न प्रखंडों के 122 शिक्षा सेवक उपस्थित नहीं हुए।
इन प्रखंडों के इतने शिक्षा सेवक शामिल
विभागीय आदेश का अनदेखी कर बीआरसी पर अनुपस्थित रहने वाले जिन 122 शिक्षा सेवकों का एक दिन के वेतन पर रोक लगाई गई है। इनमें नानपुर के 27, डुमरा के 21, रीगा के 19, रुन्नीसैदपुर के 18, परिहार के 13, परसौनी के सात, बथनाहा और मेजरगंज के पांच-पांच, बैरगनिया के दो और सुप्पी के एक शिक्षा सेवक शामिल हैं।
जिले में जन शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज के शिक्षा सेवकों को प्रति माह 11 हजार रुपये वेतन भुगतान होता है। इसमें ईपीएफ 12 प्रतिशत अंशदान काटकर 9,680 रुपये का भुगतान किया जाता है।